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Indian Administration

SDM के आदेश पर बोरवेल सील ।

SDM के आदेश पर बोरवेल सील ।

शाहदरा, दिल्ली: दिलशाद कॉलोनी के B-49 में चल रहे अवैध निर्माण के तहत एक गैरकानूनी बोरवेल को प्रशासन ने SDM सीमापुरी के आदेश पर सील कर दिया है। यह जानकारी तहसीलदार श्री नरेश ने NewsIP को दी।

दिल्ली में अवैध बोरवेल पर सख्त नियम

दिल्ली में इस तरह के अनधिकृत बोरवेल करना प्रतिबंधित है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) और दिल्ली जल बोर्ड के नियमों के अनुसार, बिना अनुमति बोरवेल खुदाई करना अवैध है। NGT 2010 के आदेश के तहत, दिल्ली में भूजल स्तर को देखते हुए बिना अनुमति बोरवेल पर सख्त पाबंदी है।

बिजली कनेक्शन भी काटा गया

प्रशासन ने निर्माणाधीन मकान का बिजली कनेक्शन भी काट दिया है ताकि अवैध निर्माण पर रोक लगाई जा सके।

वन विभाग की निष्क्रियता पर सवाल

स्थानीय लोगों के अनुसार, इस निर्माणाधीन इमारत में घने पेड़ों की कटाई की शिकायत पहले ही वन विभाग से की गई थी। हालांकि, अब तक वन विभाग के अधिकारियों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है।

रहने दो वेलफेयर एसोसिएशन का समर्थन?

बिल्डिंग के निर्माण से जुड़े बिल्डर को लेकर स्थानीय निवासियों की राय मिली-जुली है। कुछ लोगों का कहना है कि उसे रहने दो वेलफेयर एसोसिएशन का समर्थन प्राप्त है।

निष्कर्ष

यह मामला दिल्ली में अनधिकृत निर्माण और पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का एक और उदाहरण है। प्रशासन की कार्रवाई से यह साफ है कि अवैध बोरवेल और बिना अनुमति निर्माण पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन वन विभाग की निष्क्रियता पर सवाल उठते हैं कि क्या इस मामले में सभी संबंधित एजेंसियां समान रूप से कानून लागू कर रही हैं?

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