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Indian Administration

गोवा में शराब और कूड़ा फैलाने पर लगेगा ₹5,000 से ₹50,000 तक का जुर्माना: जानें नए नियम

Synopsis

गोवा में पब्लिक स्थलों पर शराब पीने और कूड़ा फैलाने पर जुर्माना लगाने की घोषणा की गई है। गोवा सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के लिए सख्ती से काम करने का दावा किया है।
गोवा में शराब और कूड़ा फैलाने पर लगेगा ₹5,000 से ₹50,000 तक का जुर्माना: जानें नए नियम

गोवा में पब्लिक स्थलों पर शराब पीने और कूड़ा फैलाने पर ₹5,000 से ₹50,000 तक का जुर्माना लगाने की घोषणा की गई है। गोवा सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के लिए सख्ती से काम करने का दावा किया है। अब सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने और कूड़ा फैलाने पर जुर्माना लगाने के लिए नियमों को मजबूत किया गया है।

पर्यटन मंत्री रोहन काउंटे ने इसकी घोषणा करते हुए कहा, “अब टूटी शीशे और प्लास्टिक के कचरे से पर्यटकों को चोट नहीं लगनी चाहिए। हमें सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने के लिए सख्ती से नियमों का पालन करना होगा।”

इस पहल को गोवा पर्यटन व्यापार अधिनियम, 2001 और गोवा पर्यटन स्थल (संरक्षण और देखभाल) अधिनियम, 2001 के तहत लागू किया जाएगा। सरकार शीशे की बोतलों पर जमा राशि की योजना लाने की भी तैयारी कर रही है, जिसमें बोतल की वापसी पर निर्धारित राशि वापस की जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने बताया कि उन्हें तटीय क्षेत्रों में शराब की शीशे की बोतलों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की भी समीक्षा की जा रही है। साथ ही, 82.2 किमी लंबी तटरेखा की सफाई के लिए 525 कर्मचारियों की टीम काम कर रही है। सरकार ने स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को भी इस पहल में साथ देने का निर्णय लिया है।

जल्द ही पर्यटकों को जागरूक करने के लिए अंग्रेज़ी और हिंदी में दिशानिर्देशों वाले बोर्ड लगाए जाएंगे। सरकार का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण हितैषी पर्यटन की सुनिश्चिति करना है।

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