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कोर्ट का खर्चा RWA देगी-पाहवा जी (चुनाव आयुक्त)

दिलशाद कालोनी ABDE ब्लॉक की जनता को ज़ोर का झटका धीरे से लगा है,मामला RWA चुनाव को ले कर कोर्ट में RWA की पूर्व टीम द्वारा दाखिल वाद विवाद का है जिसकी सुनवाई 7 तारीख़ को हुई थी, हम अपने पाठकों को याद दिला दें कि उपरोक्त मामले में SDM, रजिस्ट्रार और कालोनी के चुनाव आयुक्त को पार्टी बनाया गया था।

जैसा कि आप सब को पता है कि कोर्ट में कोई भी काम फ्री में नहीं होता है और जो काम फ्री में होता है वो राम भरोसे होता है, ठीक कुछ ऐसा है मामला प्रकाश में आया है, मामला कोर्ट में गया तो वक़ील भी खड़े हुए होंगे और अगर वक़ील खड़े हुए हैं तो ज़ाहिर है कि फ़ीस भी लगेगी और ली भी होगी बस यहीं पर कालोनी के नागरिकों को ध्यान देने की ज़रूरत है। जो जानकारी हमे मिली है उसके मुताबिक़ RWA विवाद में चुनाव आयुक्त पहवा जी की तरफ़ से योगेश नामद अधिवक्ता पेश हुए थे।

जैसे ही हमारे सूत्रों से हमे इस बात की जानकारी  मिली थी कि मोजूदा RWA ने वकील उपलब्ध कराया है हमने RWA के ख़ज़ांची श्री लीलू जी सवाल किया कि लीलू जी ये बताया जाये कि क्या RWA ने कोई वकील  चुनाव आयुक्त को उपलब्ध कराया है ? यदि हाँ तो उसका कितना खर्चा है और कौन देगा। ? लीलू जी ने बताया कि उपरोक्त विषय में आप RWA के प्रेसिडेंट से बात करें मेरे पास इस बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, तत्पश्चात् हमने RWA के प्रेसिडेंट जनाब R K शर्मा जी इस बारे में संपर्क किया तो उन्होंने बताया हमारी तरफ़ से कोई भी वकील उपब्ध नहीं कराया गया है और ना ही कोई वकील की फ़ीस दी गई है आपके जो सूत्र आपको ये सूचना दे रहे हैं हो सकता है वक़ील कि फ़ीस उन महाशय ने दी हो।

पर हमारे पास भी इस बात की पुख़्ता जानकारी थी कि वक़ील RWA ने उपलब्ध कराया है, हमने RWA के सचिव अनुभव शर्मा से संपर्क किया और पूछा क्योंकि आप RWA के सचिव हैं और आप पर कार्यालय से संबंधित कार्यों का दायित्व है आप हमे बताएँ कि क्या RWA द्वारा योगेश नामक वक़ील चुनाव आयुक्त को उपलब्ध कराया गया है ? और अगर हाँ तो वक़ील साहब की फ़ीस कितनी है ? जैसा कि श्री अनुभव शर्मा अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं उन्होंने फ़रमाया जी हाँ वक़ील तो दिया गया है पर ये वक़ील साहब फ्री हैं कोई फ़ीस नहीं लेंगे।

अब यहाँ कई सवाल पैदा होते हैं (1) क्या कभी आपने सुना है कि कोई वकील RWA का फ्री में केस लड़े ? और यदि लड़ता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है या होगा आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं (2) मोजूदा RWA ने वकील को उपलब्ध कराने से पहले क्या कोई रिज़ोल्यूशन RWA की कार्यकारिणी या मीटिंग में पास कराया कि हम चुनाव आयुक्त को वक़ील उपलब्ध करायें या नहीं ? या फिर RWA के पद अधिकारियों ने अपने समर्थकों और पद अधिकारियों के साथ कोई इस तरह की बैठक की जिस में वक़ील उपलब्ध कराने की कोई चर्चा की गई हो? यदि ऐसा कोई रिज़ोल्यूशन मोजूदा RWA ने पास कराया तो फिर यहाँ की वो जनता जिसने मोजूदा RWA को जिताया है उसको भरोसे में क्यों नहीं लिया गया, क्यों RWA प्रेसिडेंट और RWA सचिव के बयान वकील को ले कर अलग अलग दिये गये  ?

हमने सच्चाई को समझने के लिए कालोनी के चुनाव आयुक्त पाहवा जी से उनके मोबाइल पर संपर्क किया और पूछा आप ये बताएँ कि जो अधिवक्ता आपकी तरफ़ से पेश हुए हैं उनकी फ़ीस या अन्य खर्च कौन देगा ? श्री पाहवा जी  ने हमे बताया कि सारा खर्चा मौजूदा RWA देगी, मुझे वक़ील भी मौजूदा RWA ने ही उपलब्ध कराया है।

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