सुपरटेक और सर्व रियल्टर्स के द्वारा ख़रीदारों के साथ धोखा।

सुपरटेक लिमिटेड और सर्व रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक आरके अरोड़ा, मोहित अरोड़ा एवं एके जैन ने सर्व रियल्टर्स के लाइसेंस संख्या 106 और 107 का दुरुपयोग किया, घर खरीददारों को गुमराह किया, तथ्यों को छुपाया और खुद को लाइसेंस धारक के रूप में प्रस्तुत किया जो कि पूरी तरह से अवैध, धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला प्रतीत होता है । 2013 में उपरोक्त नामित व्यक्तियों ने सेक्टर 68,गुरुग्राम में हाउसिंग प्रोजेक्ट HUES का शुभारंभ किया था । परियोजनाओं के विकास के लिए इन व्यक्तियों ने घर खरीददारों के साथ 2013 के लाइसेंस संख्या 106 और 107 का उल्लेख करते हुए बीबीए दर्ज/निष्पादित किया । घर खरीददारों से लाखों में पैसा लिया और घर खरीददारों के नाम पर बैंक से लोन ये कहकर लिया कि कब्ज़े तक घर की किस्ते सुपरटेक देगा । जब कि यह लाइसेंस सर्व रियल्टर्स को आवंटित किया गया था और 2017 में समाप्त हो गया है ।
25.10.2018 और 25.11.2019 को रेरा गुरुग्राम ने स्वत: संज्ञान लिया, देखा और निर्देश/आदेश पारित किया कि “यह धोखाधड़ी उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा की गई है और धन की हेराफेरी, गलत सूचना, तथ्यों की गलत प्रस्तुति का आदेश पारित किया गया है। दस्तावेजों के साथ हेराफेरी और तथ्यों को छुपाना जो धोखाधड़ी और जालसाजी है” । उक्त आदेश में गुरुग्राम ने उल्लेख किया गया है कि सुपरटेक लिमिटेड और सर्व रियल्टर्स दोनों संयुक्त रूप से और पृथक रूप से HUES परियोजना के घर खरीदारों के द्वारा किए गये सभी प्रकार के पैसे/रकम/भुगतान के लिए जिम्मेदार हैं ।
रेरा गुड़गांव ने अपने आदेश को अमल मे लाने के लिए अपने कर्तव्य/जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया है । 25.10.2018 और 25.11.2019 के आदेश को व्यापक प्रचार/मीडिया द्वारा पब्लिक डोमेन में सूचनार्थ नहीं लाया गया । ये आदेश दिनांक 25.10.2018 तथा 25.11.2019 को आदेश पारित किया गया था लेकिन आज तक रेरा पोर्टल पर केवल सुपरटेक लिमिटेड पंजीकृत है इस वजह से सुपरटेक के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए घर खरीदारों को मजबूर होना पड़ रहा है । रेरा उपरोक्त तथ्य को जानते हुए भी कि सर्व रियल्टर्स लाइसेंस धारक है, रेरा ने स्वयं सुपरटेक को नोटिस दिया, आदेश भी जारी किया और सुपरटेक के खिलाफ सारे पैसे/रकम लोन सहित वापिस करने का निर्णय भी पारित किया । सुपरटेक ने धोखाधड़ी की और इन सारे तथ्यों को छुपाया जिसके कारण घर खरीदार बुरी तरह पीड़ित है और सुपरटेक द्वारा परेशान किया जा रहा है।
14.6.2022 को आईआरपी श्री हितेश गोयल ने चेयरमैन रेरा गुड़गांव को एक ईमेल लिखा है कि HUES परियोजना दिवालियापन के तहत नहीं है और HUES को सर्व रियल्टर्स प्राइवेट के रिकॉर्ड और पुस्तकों में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब तक ना तो RERA Gurgaon और ना ही अभी तक Town & Country Planning Deptt. ने ये सब जानते हुये भी, अभी तक पाँच साल मे कोई कारवाई नहीं की जोकि अपने आप मे बहुत ही आचार्यजंक/हैरानी का विषय है ।
उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कृपया उपरोक्त सुपरटेक लिमिटेड के आरके अरोड़ा, मोहित अरोड़ा, एके जैन व्यक्तियों के खिलाफ इस धोखाधढ़ी से Criminal FIR प्राथमिकी 24.3.2023 को दर्ज की गई है
हमारे संवाददाता श्री आर के सिंह को ये जानकारी श्री सतविंद्र सचदेवा जो वर्तमान मे नई दिल्ली मे कार्यरत हैं एवं श्री नन्द किशोर , श्री सुशील ,श्री एस एस लांबा , श्री संजीव , श्री अनमोल और श्री वी के शर्मा भी भुक्तभोगी है ।
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