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सूरत में पालतू कुत्तों को लेकर सख्त नियम लागू, अब जरूरी होंगे NOC और डॉक्युमेंट्स

सूरत, गुजरात – शहरी जीवनशैली और पालतू पशुओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए सूरत नगर निगम ने पालतू कुत्तों के पालन से जुड़े नियमों को और अधिक सख्त कर दिया है। अब घर में कुत्ता पालने के इच्छुक नागरिकों को कई अनिवार्य दस्तावेज और मंजूरियां प्रस्तुत करनी होंगी, जिससे शहर में स्मार्ट अर्बन गवर्नेंस और सामुदायिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

नगर निगम के नए दिशानिर्देशों के तहत, पालतू कुत्ते पालने से पहले नागरिकों को कम से कम दस पड़ोसियों और सोसाइटी से ‘अनापत्ति प्रमाणपत्र’ (NOC) लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम पड़ोसियों की आपत्ति, शोर, स्वच्छता और सुरक्षा जैसे मुद्दों को नियंत्रित करने की दिशा में उठाया गया है।

इसके अतिरिक्त आवेदनकर्ता को निम्नलिखित दस्तावेज भी नगर निगम में जमा करने होंगे:
• आधार कार्ड की प्रति
• नगर निगम टैक्स की अद्यतन रसीद
• रेंट एग्रीमेंट (यदि किराएदार हो)
• नोटरी से हस्ताक्षरित अंडरटेकिंग
• कुत्ते की हालिया तस्वीर
• वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र, जिसमें टिका लगवाने की तारीख स्पष्ट हो

यह नियम विशेष रूप से पब्लिक हेल्थ, अर्बन एनवायर्नमेंट मैनेजमेंट, और रेजिडेंशियल ज़ोनिंग रेगुलेशन को मजबूती देने के लिए लागू किए गए हैं।

नगर निगम अधिकारियों का मानना है कि यह पहल न केवल पालतू पशु पालकों को जवाबदेह बनाएगी, बल्कि स्मार्ट सिटी गवर्नेंस मॉडल के तहत नागरिक भागीदारी को भी प्रोत्साहित करेगी।

निष्कर्ष:
सूरत में पालतू कुत्ता पालने की प्रक्रिया अब पहले की तुलना में अधिक नियंत्रित और दस्तावेज-आधारित हो गई है। जहां एक ओर इससे अव्यवस्था और सार्वजनिक असुविधा पर लगाम लगेगी, वहीं दूसरी ओर यह सुरक्षित, स्वस्थ और अनुशासित शहरी जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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